भागलपुर के विशेष उत्पाद न्यायालय-2 ने विदेशी शराब तस्करी के एक अहम मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए दो अभियुक्तों – प्रिंस कुमार यादव और नवीन कुमार – को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को 5-5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में दोनों को 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह मामला 12 अगस्त 2022 का है जब एनटीपीसी थाना क्षेत्र के आलमपुर मोड़ के पास दोनों अभियुक्तों को 71 बोतल (कुल 26.625 लीटर) विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की थी, जिसका उपयोग तस्करी में किया जा रहा था।

सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस की और मामले को साबित करने के लिए कुल 5 गवाहों को प्रस्तुत किया गया। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।
यह फैसला उत्पाद अधिनियम के तहत शराब तस्करी के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई में एक अहम संदेश माना जा रहा है।
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