वर्दीवर्दी

बिहार में वर्दी पहनकर और हथियार लेकर रील्स बनाने वाले पुलिस कर्मियों पर गाज गिर गई है। रोहतास जिले के बिक्रमगंज थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर सोनी चौधरी को निलंबित कर दिया गया है, वहीं हथियार के साथ भोजपुरी गाने पर रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले होमगार्ड के जवान सोनू कुमार को भी सस्पेंड कर दिया गया है।

वर्दी
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रील्स बनाने का बढ़ता क्रेज बना सिरदर्द

इन दिनों सोशल मीडिया का क्रेज युवाओं के साथ-साथ सरकारी कर्मियों पर भी हावी है। लोग रातों-रात वायरल होने की चाहत में नियमों को ताक पर रख रहे हैं। बिक्रमगंज थाना में तैनात पुलिस कर्मियों ने भी इसी क्रेज में आकर वर्दी पहनकर और हथियार लेकर भोजपुरी गानों पर रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जो तेजी से वायरल हो गया।

होमगार्ड जवान सोनू कुमार को सरकारी हथियार के साथ भोजपुरी गाने पर रील्स बनाते देखा गया, वहीं एसआई सोनी चौधरी भी वर्दी में लगातार इंस्टाग्राम पर रील्स बना रही थीं। रील्स में पुलिस की गाड़ी और थाने परिसर का भी खुलेआम इस्तेमाल किया गया।

मामले पर एसपी ने की कड़ी कार्रवाई

मीडिया में मामला आने के बाद रोहतास के पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार ने तुरंत जांच कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। जांच में दोषी पाए जाने पर दोनों पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। एसपी रौशन कुमार ने कहा,

 

पुलिस मुख्यालय ने पहले ही जारी किए थे दिशा-निर्देश

पुलिस मुख्यालय ने पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि ड्यूटी के दौरान वर्दी में किसी भी प्रकार की रील्स या वीडियो बनाना सख्त वर्जित है। गाइडलाइंस के अनुसार,

  • ड्यूटी स्थल पर वर्दी में किसी भी प्रकार का वीडियो या रील बनाना पुलिस मैनुअल के खिलाफ है।
  • कोई भी वीडियो या रील, जिससे पुलिस की छवि खराब हो, बनाना प्रतिबंधित है।
  • पुलिस प्रैक्टिस फील्ड क्राफ्ट या जांच में इस्तेमाल होने वाली तकनीकी जानकारी साझा करने पर सख्त रोक है।
  • विभाग से जुड़ी कोई भी गोपनीय जानकारी, दस्तावेज और अपराध से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती।
  • पुलिस कर्मी सोशल मीडिया से आय अर्जित नहीं कर सकते।
  • विभाग में असंतोष फैलाने वाली पोस्ट शेयर करना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में ड्यूटी के दौरान टिप्पणी करना वर्जित है।
  • व्यक्तिगत मोबाइल पर विभागीय जानकारी के लिए लॉगिन नहीं कर सकते।

इसके अलावा, ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की कोचिंग, लाइव प्रसारण, वेबिनार या चैट में भाग लेने से पहले वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। ऐसे किसी भी कार्यक्रम में विभागीय कार्य के दौरान प्राप्त किसी भी जानकारी को साझा नहीं किया जा सकता, जब तक अधिकारी द्वारा अधिकृत न किया गया हो।

सोशल मीडिया पर पुलिस की छवि और सुरक्षा से जुड़ा सवाल

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि वर्दी में रील्स बनाना और सोशल मीडिया पर वायरल करना न केवल विभागीय नियमों का उल्लंघन है बल्कि इससे पुलिस की छवि पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। वहीं, सुरक्षा दृष्टिकोण से भी यह खतरनाक है क्योंकि इसमें पुलिस की गतिविधियों और संसाधनों की जानकारी सार्वजनिक हो जाती है।

सख्ती से लागू होंगे दिशा-निर्देश

पुलिस मुख्यालय ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी पुलिस कर्मी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कोई पुलिस कर्मी इस तरह की गतिविधियों में शामिल न हो। यह कदम पुलिस की साख और अनुशासन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है।

इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में संदेश स्पष्ट है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर वर्दी और हथियार का गलत प्रदर्शन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही, भविष्य में ऐसे मामलों पर तत्काल संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि पुलिस की गरिमा और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो।

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