बिहार के मधेपुरा जिले में एडीजे-6 अमित कुमार पांडेय की अदालत ने एक सन्यासी महंत को नाबालिग से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला आलमनगर थाना क्षेत्र का है और लगभग 11 साल पहले दर्ज हुआ था।
मामले की शुरुआत जुलाई 2014 में हुई, जब आलमनगर थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय पीड़िता ने आरोपी महंत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी में पीड़िता ने बताया कि आरोपी महंत पहली बार 2012 में उसके गांव आया था। जान-पहचान बढ़ने के बाद वह हर एक-दो महीने में गांव के मठ में आने लगा। इस दौरान उसने शादी का प्रलोभन देकर पीड़िता से लगातार शारीरिक संबंध बनाए।
पीड़िता के अनुसार, महंत अक्सर उसके घर भी आता और मोबाइल फोन पर बात कर उसे बहलाता-फुसलाता रहा। समय बीतने के साथ पीड़िता गर्भवती हो गई। जब उसने महंत पर शादी करने का दबाव डाला, तो आरोपी ने उससे दूरी बना ली और घर आना बंद कर दिया।
स्थिति बिगड़ने पर पीड़िता खुद आरोपी को खोजने गई, लेकिन वह अपने ठिकाने से फरार हो गया। इसके बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 7 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। गवाहियों, दस्तावेजी साक्ष्यों और पेश की गई दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने महंत को दोषी करार दिया। न्यायालय ने इस मामले को गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी और साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अदालत के इस फैसले को पीड़िता और उसके परिवार ने न्याय की जीत बताया है। लंबे समय तक चले इस मामले में अब सजा का ऐलान होने से पीड़िता को राहत मिली है। वहीं, यह फैसला समाज के लिए भी एक संदेश है कि कानून नाबालिगों के साथ होने वाले ऐसे अपराधों को लेकर सख्त है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा
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