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NEET UG 2024 पेपर लीक मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। इस हाई-प्रोफाइल केस के कथित मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को CBI की विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। संजीव मुखिया पिछले 90 दिनों से न्यायिक हिरासत में था, लेकिन सीबीआई द्वारा अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई, जिसके आधार पर कोर्ट ने उसे राहत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया।

संजीव मुखिया को 1 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया था। उसके वकील ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल को गिरफ्तार हुए 90 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी तक जांच एजेंसी ने आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया है। सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत किसी भी अभियुक्त को इस स्थिति में डिफॉल्ट जमानत मिल सकती है। अदालत ने यह तर्क स्वीकार करते हुए उसे जमानत प्रदान की।

इससे पहले, NEET UG 2024 की परीक्षा 5 मई को आयोजित हुई थी। इसके तुरंत बाद बिहार समेत कई राज्यों से पेपर लीक और धांधली की खबरें सामने आई थीं। शुरुआती जांच बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने शुरू की, लेकिन मामला गंभीर होता देख केंद्र सरकार ने 23 जून को जांच CBI को सौंप दी।

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CBI ने इस मामले में अब तक 49 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 45 पर चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। पहली चार्जशीट 1 जुलाई को 13 आरोपियों के खिलाफ पेश की गई थी। CBI के अनुसार, संजीव मुखिया इस पूरे नेटवर्क का केंद्र बिंदु था, जो पेपर लीक कराने, सॉल्वर गैंग से संपर्क और परीक्षार्थियों को पास कराने की साजिश में शामिल था।

हालांकि अभी तक मुखिया के खिलाफ औपचारिक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, जिससे उसे कानूनी लाभ मिला। हालांकि जमानत के बावजूद उसके खिलाफ जांच जारी रहेगी और जरूरत पड़ी तो उसे दोबारा गिरफ्तार भी किया जा सकता है।

इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्रालय और NTA पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। पेपर लीक कांड ने नीट परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है।


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