राज्य में हर घर नल का जल योजना की पाइप जहां बिछाई गई है, वैसी सड़क पर मरम्मत या निर्माण कराने पर पीएचईडी से एनओसी लेना होगा। इस संबंध में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) ने आदेश जारी किया है।
यह सरकारी और निजी दोनों तरह की संस्था पर लागू होगा। ऐसा नहीं करने पर जलापूर्ति योजना में क्षति होती है तो संबंधित संस्था या विभाग से जुर्माना वसूला जाएगा। दरअसल, हर घर नल योजना के तहत राज्यभर में जलापूर्ति योजना की पाइप बिछाई जा रही है। पंचायती राज विभाग से भी योजना हस्तांतरित होकर विभाग के पास आ गई है। ऐसे में सड़क निर्माण या मरम्मत के दौरान पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने की शिकायत अक्सर विभाग को मिल रही है।
इससे पेयजल आपूर्ति बाधित होती है। लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए विभाग ने यह आदेश जारी किया है कि सड़क मरम्मत या निर्माण से पहले विभाग से भी एनओसी ले लें। विभाग ने कहा है कि क्षतिग्रस्त पाइप को दुरुस्त नहीं करने पर पीएचईडी के मरम्मति दल से ठीक करवाया जाता है तो खर्च का दोगुना जुर्माना लिया जाएगा।
इसे भी पढ़ें
अपना बिहार झारखंड पर और भी खबरें देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें