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जिलाधिकारी श्री वैभव चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के वर्तमान क्रियान्वयन स्थिति समीक्षा के क्रम में यह तथ्य उभरकर सामने आया की प्रखंडों, सुदूरवर्ती पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने एवम आम नागरिक को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित वर्णित योजना प्रखंड मुख्यालय को छोड़कर शेष नौ प्रखंडों में प्रभावी है।

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प्रखंडवार सात लाभुको(02 अनुसूचित जाति,02 अत्यंत पिछड़ा वर्ग,01 पिछड़ा वर्ग,01 अल्पसंख्यक समुदाय से,01 सामान्य वर्ग से) जिला प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या 1000 से अधिक होगी,तो उस प्रखंड में 01 अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटि में भी योजना का लाभ दिया जायेगा।लाभुक हेतु निर्धारित अर्हता:-(1) आवेदन की तिथि को आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए (2)चालक अनुज्ञप्ति होनी चाहिए (3) सरकारी सेवा में कार्यरत/नियोजित नही होना चाहिए।(4) लाभुक का निवास आवेदन प्रखंड का होना चाहिए।


बैठक में जानकारी दी गई की वर्णित योजनांतर्गत प्राप्त कुल 51आवेदन में से कुल 15 आवेदन अनुसूचित जाति श्रेणी,19 आवेदन अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी,12 आवेदन पिछड़ा वर्ग श्रेणी,01 आवेदन अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी एवं 04 आवेदन सामान्य वर्ग श्रेणी से संबंधित है।प्राप्त कुल 51 आवेदन में से 11 आवेदन जो कहरा प्रखंड से संबंधित है,को विभागीय निर्देश के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

समीक्षा के क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी को तीन दिनों के भीतर आपत्ति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है,तदोपरांत लाभुको के अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा।बैठक में यह भी जानकारी दी गई की उक्त वर्णित योजना अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने की तिथि 27 सितंबर 2024 तक विस्तारित की गई है।सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अधिकाधिक आवेदन प्राप्ति हेतु आवश्यक कारवाई का निर्देश दिया गया है।बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

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