पटना। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के दोषी पाए गए एक राजस्व कर्मचारी को चार वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उसे एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह फैसला निगरानी विभाग के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने सुनाया। सजा पाने वाला सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी, कैमूर जिले के भभुआ अंतर्गत चांद प्रखंड में पदस्थापित था। उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया।
विशेष लोक अभियोजक प्रभारी ट्रैप किशोर कुमार सिंह ने जानकारी दी कि 21 अप्रैल 2015 को निगरानी विभाग की टीम ने सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी को एक व्यक्ति से छह हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। रिश्वत की यह रकम जमीन के दाखिल खारिज के बदले मांगी गई थी, जो पीड़ित व्यक्ति ने अपने पिता के नाम पर कराना था।
अभियोजन पक्ष ने इस मामले में कुल 11 गवाहों की गवाही दर्ज करवाई, जिससे अदालत में आरोप पूरी तरह साबित हो गया। अदालत के इस फैसले को भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।
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