नौकरी के बदले जमीन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद , पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और आठ अन्य के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत इस पर 24 को आदेश सुना सकती है।
स्पेशल जज विशाल गोगने ने शनिवार को जांच एजेंसी की दलीलें सुनने के बाद आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर आदेश सुरक्षित रख लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। पूरक आरोप पत्र 6 अगस्त को दायर किया गया था। यह मामला 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी नियुक्तियों से संबंधित है।
इसे भी पढ़ें
अपना बिहार झारखंड पर और भी खबरें देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें