सहरसा नगर निगम एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। नगर आयुक्त प्रभात कुमार पर आरोप है कि उन्होंने विशेष निगरानी इकाई (EOU) में दर्ज भ्रष्टाचार मामले में आरोपी बताई गई एजेंसी को 92 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। बताया जाता है कि यह राशि निगम के फंड से दी गई, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया है।
सूत्रों के मुताबिक, निगम में करोड़ों रुपये के कामों में अनियमितता पाई गई थी। इस पर निगरानी विभाग ने जांच कर कई गड़बड़ियों का खुलासा किया। बावजूद इसके, विवादित एजेंसी को भुगतान किए जाने से नगर आयुक्त की भूमिका संदेह के घेरे में है। हाल ही में पूर्व नगर आयुक्त अनुभवी श्रीवास्तव के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद यह मामला और गरमा गया है।
जनप्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों ने नगर निगम में लगातार हो रहे घोटालों पर नाराज़गी जताई है और कहा है कि जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं विपक्ष ने सरकार और प्रशासन से जवाब तलब किया है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां और सरकार इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाती हैं।
रीयल स्टेट कंपनी पर गाज : रिषु श्री व निदेशक दोषी, खातों पर रोक
भवन नियामक प्राधिकरण, बिहार सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई रीयल स्टेट कंपनियों पर शिकंजा कस दिया है। जांच में पाया गया कि रिषु श्री सहित अन्य निदेशकों ने बिना वैधानिक अनुमति फ्लैट बेचकर निवेशकों से धोखाधड़ी की है। इसमें अम्रपाली एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, सहारा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड और रीयल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं।

भवन नियामक अधिनियम 2002 की धारा 54 के तहत कार्रवाई करते हुए आदेश दिया गया है कि अब इन कंपनियों के बैंक खातों में किसी भी तरह का लेनदेन नियामक की अनुमति के बिना नहीं होगा। साथ ही निवेशकों की राशि को सुरक्षित रखते हुए पूर्व में हुए समझौतों के अनुसार ही वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
प्राधिकरण ने साफ किया है कि पीड़ित निवेशकों के हित सर्वोपरि हैं और दोषियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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