अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विपिन कुमार शाह ने अपने वकील के माध्यम से नोटिस भेज कर कहलगांव श्री कृष्ण गौशाला में व्याप्त कुव्यवस्था एवं संपत्ति का नुकसान एवं पेड़ कटाई तथा जमीन बिक्री मामले को लेकर जवाब तलब किया है साथ ही अंचलाधिकारी कहलगांव से श्री कृष्ण गौशाला के नाम से कितनी जमीन बची है और किस स्थिति में इसका भी जवाब मांगा गया है
एवं नोटिस के माध्यम से एसडीएम कहलगांव से पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि बिना कोर्ट गए अपनी जमीन को बलपूर्वक खाली करवा सकता है और लोकल थाना में भी बीएनएस की धारा 61 111/7 की तहत मुकदमा की जा सकती है और बीएनएस की धारा 164 के तहत अतिक्रमण मुक्त करने के लिए एसडीओ एसडीएम को शक्ति प्रदान है फिर भी अब तक स्कूल भवन को खाली क्यों नहीं करवाया गया है इस मामले में भी जवाब तलब किया गया है।
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