ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर एक अहम फैसला लिया है। अब 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे YouTube पर अपना व्यक्तिगत अकाउंट नहीं बना सकेंगे। यह नया नियम 10 दिसंबर 2025 से पूरे देश में लागू होगा।
इससे पहले यह नियम फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, एक्स (पूर्व में ट्विटर) और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पहले से लागू था, लेकिन YouTube को इससे छूट मिली हुई थी। अब सरकार ने YouTube को भी इस प्रतिबंध के दायरे में लाने का निर्णय लिया है।
सरकार का यह फैसला बच्चों को सोशल मीडिया की लत, हानिकारक कंटेंट और खतरनाक एल्गोरिद्म से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। संचार मंत्री अनिका वेल्स ने कहा कि यह कदम माता-पिता को मानसिक राहत देगा और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की दुनिया में बच्चों को लक्षित करने वाले खतरनाक एल्गोरिद्म के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

हालांकि YouTube Kids को इस नियम से बाहर रखा गया है। इसका मतलब है कि छोटे बच्चे YouTube Kids ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुख्य YouTube प्लेटफॉर्म पर अकाउंट नहीं बना सकेंगे।
YouTube ने इस फैसले पर असहमति जताई है। कंपनी का कहना है कि वह अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से अलग है और पहले इसे छूट दी गई थी। लेकिन अब नई संचार मंत्री ने eSafety कमिश्नर जूली इनमैन ग्रांट की सिफारिशों के आधार पर यह छूट समाप्त कर दी है।
eSafety कमिश्नर द्वारा कराए गए हालिया सर्वे में यह बात सामने आई है कि करीब 40 प्रतिशत बच्चों को YouTube पर हानिकारक या अनुचित कंटेंट देखने को मिला। इस आधार पर सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है।
यह नियम सिर्फ अकाउंट बनाने पर रोक लगाता है। यानी बच्चे YouTube पर लॉग आउट मोड में वीडियो देख सकेंगे, लेकिन उन्हें कोई व्यक्तिगत प्रोफाइल या चैनल बनाने की अनुमति नहीं होगी।
अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी इस नियम का पालन नहीं करती है, तो उस पर 49.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 330 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
सरकार का यह फैसला बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है।
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