भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके तहत चुनावी आचार संहिता से जुड़ी कई पाबंदियां और दिशानिर्देश प्रभावी हो गए हैं।
पटना के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने जानकारी दी कि अब किसी व्यक्ति के पास 50,000 रुपये से अधिक नकदी पाए जाने पर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगर किसी के पास यह राशि बिना प्रमाण के पाई जाती है तो प्रशासन द्वारा नकदी जब्त कर ली जाएगी।
डीएम ने बताया कि 50,000 रुपये तक की नकदी रखने या ले जाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन उससे अधिक राशि के लिए बैंक से निकासी की पर्ची, मोबाइल मैसेज, पासबुक एंट्री, बिक्री या भुगतान की रसीद जैसे दस्तावेज रखना आवश्यक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शादी, इलाज या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए बड़ी राशि ले जाने पर भी वैध दस्तावेज दिखाना जरूरी होगा।
इसके अलावा, निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में खर्च की सीमा 40 लाख रुपये तय की है। आयोग के निर्देशों के अनुसार, खर्च सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए व्यय निगरानी टीम सक्रिय कर दी गई है।
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे — 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान, जबकि 14 नवंबर को मतगणना होगी। चुनावी प्रक्रिया के दौरान पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी और प्रशासन ने निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली है।
“मेरा वोट — मेरा अधिकार, लोकतंत्र के उत्सव में सभी की भागीदारी जरूरी!”
