पटना: भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए पटना स्थित एक विशेष निगरानी अदालत ने शिक्षा विभाग के पूर्व लिपिक को रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार देते हुए दो वर्षों के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह फैसला निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम की अदालत ने सोमवार को सुनाया। दोषी लिपिक राज किशोर सिन्हा, जो कि नालंदा जिले के जिला शिक्षा कार्यालय में पदस्थापित थे, पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे। अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और सबूतों को स्वीकार करते हुए आरोपी को दोषी माना।
विशेष लोक अभियोजक विजय भानु ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 28 अप्रैल 2009 का है, जब निगरानी विभाग की टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की थी। उस समय राज किशोर सिन्हा एक प्रखंड शिक्षक से उसके तथा अन्य सात शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान करने के बदले 1600 रुपये की रिश्वत ले रहे थे। टीम ने उन्हें रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में इस मामले को सिद्ध करने के लिए 10 गवाहों को प्रस्तुत किया, जिनके बयानों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने राज किशोर सिन्हा को दोषी माना।
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी सेवा में रहते हुए किसी भी कर्मचारी द्वारा रिश्वत लेना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह समाज और प्रशासन के प्रति जनता के विश्वास को भी ठेस पहुंचाता है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई से ही प्रशासनिक सुधार संभव है।
सजा के साथ ही अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि यह राशि दोषी समय पर अदा नहीं करता है, तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह फैसला न केवल प्रशासनिक कर्मियों को चेतावनी है, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग और न्यायपालिका की सतर्कता और प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
बिहार सरकार और निगरानी विभाग द्वारा भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए चलाए जा रहे अभियानों में यह एक अहम सफलता मानी जा रही है।
इस निर्णय से आम लोगों में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है और यह संदेश भी गया है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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