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गोपालगंज जमीन कब्जा मामला: जेडीयू विधायक पप्पू पांडेय को 27 मई तक राहत, सह-आरोपियों की जमानत खारिज

गोपालगंज व्यवहार न्यायालय की एडीजे-3 सह एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में बहुचर्चित 16 एकड़ जमीन कब्जा मामले में मंगलवार को अहम सुनवाई हुई। कुचायकोट से जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय, उनके भाई सतीश पांडेय और चार्टर्ड अकाउंटेंट राहुल तिवारी की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया।

कोर्ट ने विधायक पप्पू पांडेय को फिलहाल राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को 27 मई तक बरकरार रखा है। मामले की अगली सुनवाई भी इसी तारीख को तय की गई है। वहीं, सह-आरोपी सतीश पांडेय और राहुल तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इसके बाद दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई है और पुलिस कभी भी कार्रवाई कर सकती है।

यह मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा गांव में 16 एकड़ जमीन पर कथित कब्जे से जुड़ा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जमीन पर जबरन कब्जा करने के दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। साथ ही आरोप लगाया गया है कि इस पूरे मामले में भू-माफियाओं को विधायक पप्पू पांडेय, सतीश पांडेय और राहुल तिवारी का संरक्षण प्राप्त था।

राहुल तिवारी की ओर से पैरवी कर रहे पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश दीक्षित और सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की बात कही है। अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने कहा कि चार दिनों तक चली बहस में कोर्ट को बताया गया कि राहुल तिवारी के खिलाफ कोई स्पष्ट आरोप नहीं है, फिर भी बेल याचिका खारिज कर दी गई। उन्होंने कहा कि आदेश की विस्तृत प्रति मिलने के बाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

फिलहाल इस हाई-प्रोफाइल मामले में सभी की नजरें 27 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। अब देखना होगा कि विधायक पप्पू पांडेय को मिली अंतरिम राहत आगे भी जारी रहती है या फिर कोर्ट पुलिस कार्रवाई का रास्ता साफ करती है।

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