तमिलनाडु में हिंसा का कथित वीडियो वायरल करने के मामले में जेल में बंद यूट्यूबर मनीश कश्यप को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के मनीष को राहत देते हुए कहा है कि अब वह बिहार की जेल में ही रहेगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु की कोर्ट में उसकी पेशी होगी।मनीष कश्यप के वकील शिवनंदन भारती ने बताया कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब मनीष कश्यप बिहार में ही रहेगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा है कि अगर तमिलनाडु में कोई सुनवाई होनी होगी तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। उन्होंने कहा कि मनीष को तमिलनाडु के सभी केस में बेल मिल चुकी, ऐसे में कोर्ट ने उन्हें राहत दी है और जब तक बेल नहीं होता है तब तक वह पटना के बेउर जेल में रहेंगे।इससे पहले सोमवार को बेतिया की कोर्ट में मनीष कश्यप की पेशी हुई थी। पेशी के बाद बेतिया की कोर्ट ने भी मनीष को तमिलनाडु भेजने पर रोक लगा दिया था और उन्हें पटना की बेउर जेल भेज दिया था। EOU ने मनीष के खिलाफ 4 केस दर्ज किए हैं। इसी केस में आज उसकी पटना सिविल कोर्ट में पेशी हुई। सोमवार को मनीष को पुलिस बेतिया में पेशी के बाद पटना लेकर आई थी। उसे रातभर पटना के बेऊर जेल में रखा गया था। EOU ने केस को लेकर कोर्ट से रिमांड मांगी, जिसपर कोर्ट ने पटना के बेऊर जेल में मनीष को रखने का आदेश दे दिया।
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